अमन की शान न्यूज इशरत हुसैन
जौनपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने बहन की हत्या के मामले में भाई को आजीवन कारावास तथा 2 को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
अभियोजन के अनुसार खुटहन थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ गांव निवासी प्रदीप कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय बंसराज सिंह ने 10 अक्टूबर वर्ष 2014 मे थाने पर लिखित तहरीर देकर एफ आई आर दर्ज कराया था कि उनकी बहन अर्चना सिंह लगभग 18 वर्ष घर के अंदर दरवाजे की कुंडी बंद करके आग लगाकर आत्महत्या कर लिया है।
पुलिस ने इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 706 बटा 14। पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दिया विवेचना के दौरान पुलिस ने एफ आई आर दर्ज करवाने वाले प्रदीप सिंह रानी सिंह जो अर्चना की भाभी थी। और मृतका की बहन का लड़के के खिलाफ धारा 302 201 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने मृतका के भाई प्रदीप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस मुकदमे में आरोपी रही अर्चना सिंह और मृतका के बहन के लड़के को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह कप्तान ने सरकार की तरफ से पैरवी किया था।