बालात्कार के मामले में अपराधी अनुराग गुप्ता को आजीवन कारावास

0 102

जौनपुर। नाबालिग के साथ बालात्कार करने के मामले में न्यायलय ने मुल्जिम को पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषी सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व आरोपित धारा 506 के अन्तर्गत दोष सिद्ध करते हुए दो वर्ष की सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। नाबालिग संग बालात्कार का अपराध कारित करने सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना सरायख्वाजा में पॉक्सो एक्ट का मामला पंजीकृत हुआ। विवेचना कायम रखते हुए आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पॉक्सो एक्ट ने अनुराग गुप्ता उर्फ छट्टू पुत्र राधेश्याम गुप्ता निवासी ग्राम व थाना सरायख्वाजा का आरोपित धारा-377 व ¾ पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। आरोपित धारा-506 के अन्तर्गत दोष सिद्ध करते हुए दो वर्ष की सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

Leave A Reply

Your email address will not be published.