अपहरण कर शादी के लिए जबरदस्ती करने के मामले में तीन वर्ष चार माह की कारावास

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जौनपुर। न्यायलय ने अपहरण कर शादी के लिए जबरदस्ती करने का अपराध करने के मामले में दोष सिद्ध करते हुए मुल्जिम को तीन वर्ष चार माह की कारावास के साथ दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अपहरण कर शादी के लिए जबरदस्ती करने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना केराकत में मामला पंजीकृत हुआ। विवेचना कायम रखते हुए आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप 9 मई गुरूवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी प्रथम ने मुल्जिम ड्राइवर मुसहर पुत्र दुर्गा मुसहर निवासी ग्राम-मठिया अकबरपुर थाना केराकत को आरोपित धारा-363 के अन्तर्गत दोषी सिद्ध करते हुए सजा सुनाई।

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