जौनपुर। न्यायलय ने भ्रष्टाचार का अपराध कारित करने के मामले में मुल्जिम का दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष की साधारण कारावास के साथ 19 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मुल्जिम द्वारा भ्रष्टाचार का अपराध कारित करने सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना बक्शा में मामला पंजीकृत हुआ। विवेचना कायम रखते हुए आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश तृतीय वाराणसी ने ग्राम प्रधान कल्पनाथ यादव पुत्र स्व जिबोध यादव निवासी ग्राम गौरा खुर्द थाना महराजगंज को आरोपित धारा के अन्तर्गत दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष की साधारण कारावास
के साथ 19 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।