पराली जलाने के मामले में 200 रूपये का जुर्माना

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जौनपुर। न्यायलय ने पराली जलाने के एक मामले में मुल्जिम का दोष सिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक 200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मुल्जिम द्वारा पराली जलाने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना सरपतहा में मामला पंजीकृत हुआ। विवेचना कायम रखते हुए आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। शुक्रवार 10 मई को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-तृतीय महिला अफसाना पत्नी नजर अली निवासी जमदरा थाना सिकरारा के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक 200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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