जौनपुर। नाबालिग संग दुष्कर्म के में न्यायलय ने पॉक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत मुल्जिम का दोष सिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मुल्जिम द्वारा नाबालिग संग दुष्कर्म का अपराध कारित करने सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना मुंगराबादशाहपुर में पॉक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। विवेचना कायम रखते हुए आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। उक्त मुकदमें में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट (अनन्य) ने मुल्जिम लाला हरिजन पुत्र रमेश हरिजन निवासी ग्राम- झोपड़ पट्टी स्टेशन रोड थाना मुंगराबादशाहपुर को पॉक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत दोषी सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।