मारपीट के मामले में 6 माह की साधारण कारावास

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जौनपुर। न्यायलय ने खेतासराय में मार-पीट के मामले में मुल्जिम का दोष सिद्ध करते हुए 6 माह की साधाराण कारावास के दण्ड से दण्डित किया। मुल्जिम द्वारा मार-पीट का अपराध कारित करने के मामले में वादी की लिखित तहरीर पर थाना खेतासराय में एनसीआर एक्ट पंजीकृत हुआ। विवेचना कायम रखते हुए मुल्जिम के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। सोमवार के दिन इस मामले में न्यायालय स्पेशल जेएम प्रथम ने रामाश्रय पुत्र कान्ता लाल, धर्मेन्द्र पुत्र रामाश्रय, गीता पत्नी मुकेश निवासी गोड़ारी खलीलपुर थाना खेतासराय को आरोपित धारा के अन्तर्गत दोषी सिद्ध करते हुए 6 माह की साधाराण कारावास के दण्ड से दण्डित किया।

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