कैरी बैग का शुल्क मांगने पर पिज्जा प्रतिष्ठान न्यायलय में तलब

दानिश हसन

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जौनपुर। शहरी इलाके के मोहल्ला रसूलाबाद निवासी प्रशांत कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल करके आरोप लगाया है कि 16 फरवरी 2021 को समय लगभग 9 बजे रात वाजिदपुर तिराहे पर स्थित एक रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा लेने गया हुआ था। प्रार्थी ने 59 के दर से दो पिज़्ज़ा खरीदा लगभग 15 मिनट बाद उपरोक्त पिज़्ज़ा कंपनी के सेवा दाता ने पिज़्ज़ा दिया। पिज़्ज़ा ले जाने के लिए जब उसने कैरी बैग मांगा तो उसका अतिरिक्त चार्ज 15 रूपए और मांगने लगें। ऐसे में प्रार्थी ने पिज़्ज़ा लेने से जब इनकार किया तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनसे जबरदस्ती कैरी बैग के नाम पर 15 अतिरिक्त ले लिया। इसके अतिरिक्त पांच प्रतिशत के दर से जीएसटी भी चार्ज किया गया। बार-बार अनुचित पैसा देने से मना करने पर प्रतिष्ठान के कर्मचारियों द्वारा उनसे दुर्व्यवहार किया गया और अशब्दों का भी प्रयोग किया गया। इस संबंध में उपभोक्ता फोरम के न्यायालय ने प्रतिष्ठान के खिलाफ नोटिस जारी करके न्यायालय में तलब किया है। इस तरह से जितने भी कुछ अधिकांश प्रतिष्ठान हैं वह ग्राहकों को कैरी बैग व झोले के नाम पर चुना लगाने से नहीं चुकतें।

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