तीन तलाक व दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज

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तामीर हसन शीबू 

जौनपुर।सरकार चाहे जितने भी कड़े कदम उठा ले लेकिन अभी भी समाज को दूषित करने वाले ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला नगर के जमीन सिपाह का है जहा कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ तीन तलाक व दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज किया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जमीन सिपाह निवासनी जहरा बानो पुत्री मोहम्मद उमर ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र के जरिए यह आरोप लगाया है कि मुस्लिम रीति रिवाज से उसका विवाह 30 मार्च 2019 को तौफीक अनवर पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर फकरुल हसन निवासी भादी चुंगी मेडिकल आजमगढ़ रोड के साथ हुआ था शादी में पिता द्वारा अपने हैसियत के मुताबिक उपहार स्वरूप होंडा शाइन, मोटरसाइकिल, बेड, सोफा, फ्रिज, अलमारी आदि सामान दिया गया था। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी ससुराल के लोग खुश नहीं हुए और शादी के समय से ही दहेज में 5 लाख की मांग करने लगे। किसी तरह से उसकी विदाई हुई। ससुराल पहुंचने पर पति तौफीक अनवर, सास सलमा, और नंद द्वारा नगदी रुपए की मांग को लेकर उसे तरह-तरह से प्रताड़ित किया करते थें। इस बात को विवाहिता ने अपने मायके वालों से बताया कि उसके ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर उसे मारा पीटा करते हैं। हद तो तब हो गई जब उसकी नंद ने उसके पेट में पल रहे गर्भ को जबरदस्ती दवा पिलाकर खराब करवा दिया। और महिला को उसके मायके पहुंचा दिया। 11 माह 2024 को समय करीब 11 बजे दिन में विवाहिता का पति और सास मायके आए जब विदाई की बात शुरू हुई तो फिर वही दहेज में मांगी गई 5 लाख की रकम को फिर से मांगने लगें जिसे देने से मायके वालों ने इनकार किया तो पति ने तीन बार तलाक तलाक तलाक कहकर उसे तलाक दे दिया। पुलिस ने पति सास और नंद के खिलाफ धारा 498 ए 323 504 506 313 व मुस्लिम विवाह अधिनियम 8 वर्ष 2019 तीन तलाक कानून के तहत मामला पंजीकृत कर विवेचना चौकी प्रभारी सिपाह विनोद कुमार अंचल को सौंप दिया है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है।

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