दुष्कर्म और अपहरण के मामले में 22 वर्ष की कारावास, 30 हजार का जुर्माना

0 45

 

जौनपुर। न्यायलय ने अपहरण कर दुष्कर्म का अपराध करने के सम्बन्ध में प्रत्येक का दोष सिद्ध करते हुए कुल मिलाकर 22 वर्ष की कारावास व 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मुल्जिम द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म का अपराध करने मामले में फरियादी की लिखित तहरीर पर थाना मछलीशहर में मु0अ0सं0-523/2010,धारा-363/366/376 पंजीकृत हुआ। विवेचना कायम रखते हुए मुल्जिम के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

 

जिसके परिणामस्वरुप 11 जून मंगलवार के दिन न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-प्रथम ने मानिक चन्द पटेल पुत्र रामलखन पटेल निवासी थलोई थाना मछलीशहर को आरोपित धारा अन्तर्गत 366 भा0द0वि0 के लिए दोष सिद्ध करते हुए 8 वर्ष की साधारण कारावस व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया व धारा अन्तर्गत 376 (2)छः भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोष सिद्ध करते हुए 14 वर्ष की कारावस व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.