सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फ़िलहाल राहत नहीं।

कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार (26 जून) को सुनवाई करेगा

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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश का इतंज़ार करना बेहतर समझा

SC ने कहा -दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक को लेकर आदेश सुरक्षित रखा हुआ है, इसलिए अभी SC का दखल देना ठीक नहीं रहेगा

SC परसो सुनवाई करेगा। कहा कि अगर इसी बीच दिल्ली HC का आदेश आ जाता है, तो उसे भी रिकॉर्ड पर रखा जाए।

अरविंद केजरीवाल अभी जमानत पर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के ज़मानत के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद ज़मानत पर रोक को लेकर ED की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हम दो तीन दिन में फ़ैसला देगे तब तक निचली अदालत के आदेश पर रोक रहेगी।

 

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