धारा-323/504 के अन्तर्गत दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को न्यायालय उठने तक पांच पांच सौ रूपये का जुर्माना
जौनपुर। न्यायलय ने मार-पीट के एक मामले में आरोपित को धारा-323/504 के अन्तर्गत दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को न्यायालय उठने तक पांच पांच सौ रुपये कुल मिलाकर दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
मार-पीट का अपराध करने के मामले में वादी की लिखित तहरीर पर थाना सुजानगंज में एनसीआर नं0-20/2013, धारा-323/504 पंजीकृत हुआ। विवेचना कायम रखते हुए तीन के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मंगलवार 25 जून को न्यायालय ग्राम न्यायालय बदलापुर ने रामराज पुत्र जगदेव, निर्मला पत्नी रामराज, उषा देवी पुत्री रामराज निवासी खतिहरा थाना सुजानगंज को आरोपित धारा के अन्तर्गत दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को हुए न्यायालय उठने तक के दण्ड से व पांच पांच सौ रुपये के कुल मिलाकर दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।