जौनपुर। न्यायलय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो को कुल मिलाकर 10 वर्ष 6 माह की कठोर कारावास के साथ साथ 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। गैर इरादतन हत्या के मामले में वादी की लिखित तहरीर पर थाना सुरेरी में मामला पंजीकृत हुआ। विवेचक ने विवेचना कायम रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बुधवार के दिन न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जौनपुर ने राजकुमार पुत्र जगदीश उर्फ जोखन दूबे, नीरज उर्फ शनि पुत्र अम्रीश दूबे निवासी बड़ेरी थाना बरसठी को आरोपित धारा 304( पार्ट 01)/34 323/34 में दोषी सिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं मे कुल मिलाकर 10 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास के साथ 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 6 माह का कारावास भुगतना होगा।