हॉकिंस कूकर्स कंपनी से वसूला गया 26लाख

पत्रकार तमीर हसन

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जौनपुर। उपजिलाधिकारी मछलीशहर श्रीकेश कुमार राय एवं क्षेत्राधिकारी गिरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में हॉकिंस कूकर्स लिमिटेड मुंगराबादशाहपुर से शुक्रवार को 26 लाख 91 हज़ार रुपये की बकाया श्रमिक मज़दूरी वसूल की गई। श्रमिक मजदूर वसूली के लिए 2011 से संघर्ष चल रहा था जिसपे अब विराम लग गया है!

 

आपको बता दें कि बीते दिसंबर 2011 को श्री विनय कुमार सिंह, अध्यक्ष, हॉकिंस कूकर्स मजदूर यूनियन, सतहरिया, मछलीशहर, जौनपुर द्वारा उ०प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 एवं उ०प्र० नियमावली के नियम-33 के अन्तर्गत धारा 6एचः में वाद सहायक श्रमायुक्त, जौनपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। स्थायी श्रमिकों हेतु किये गये समझौता दिनांक 01.12.2011, दिनांक 16.08.2012 एवं दिनांक 04.11.2014 में निहित बकाया मजदूरी की धनराशि की वसूली हेतु दिनांक 08.04.2022 को यूनियन द्वारा प्रस्तुत वाद में यह भी अनुरोध किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं०-18873/2017 हॉकिंस कूकर्स मजदूर यूनियन बनाम उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.05.2017 के परिपालन में मजदूरों की बकाया धनराशि नियोजक से दिलायी जाये। यूनियन द्वारा प्रस्तु वाद प्रार्थना पत्र को वाद सं०- 01/22 के रूप में पंजीकृत कर सम्बन्धित पक्षों को सम्मन निर्गत करते हुए सुनवाई प्रारम्भ की गयी।

 

उक्त वाद में श्रमिक पक्ष एवं प्रबंधन पक्ष के मध्य विभिन्न तिथियों पर वार्ता आहूत कर सुनवाई की गई। दोनों पक्षों द्वारा वाद में प्रस्तुत कथनों, अभिकथनों एवं साक्ष्यों का परीक्षण एवं परिशीलन किया गया तथा सहायक श्रमायुक्त, जौनपुर द्वारा दिनांक 30.09.2022 को उक्त वाद में अपना आदेश पारित किया गया।

उक्त पारित आदेश में नियोजक, मेसर्स हाकिंस कूकर्स लि०, सतहरिया, मछलीशहर, जौनपुर को 27 कर्मचारियों को 34 माह की बकाया धनराशि रू० 1864000/- 6 कर्मचारियों के लिए धनराशि रू0 6,27,000/- एवं अन्य 6 कर्मचारियों को रू0 200000/- की धनराशि दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। सम्बंधित नियोजक द्वारा उक्त वर्णित मजदूरी की कुल धनराशि रू0 26,91,000 का भुगतान सहायक श्रमायुक्त, जौनपुर द्वारा आदेश पारित करने के उपरान्त भी नहीं किया गया।

उक्त धनराशि की वसूली हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 सपठित उ०प्र० नियमावली के नियम 33 एवं धारा कएच के अन्तर्गत दायर वाद में पारित निर्णय में निहित धनराशि रु० 26.91,000/- की वसूली हेतु दिनांक 19.04.2024 को वसूली प्रमाण पत्र जारी कर जिला कलेक्टर महोदय, जौनपुर से वसूली हेतु अनुरोध किया गया।

  1. सहायक श्रमायुक्त, जौनपुर द्वारा निर्गत वसूली प्रमाण पत्र में निहित धनराशि रू० 26.91,000/- को श्रीकेश कुमार राय उप जिला मजिस्ट्रेट, मछलीशहर व श्री गिरेन्द्र कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी, श्री महेन्द्र कुमार नायब तहसीलदार व श्री दारा सिंह संग्रह अमीन के प्रभावी प्रयास करते हुए भू -राजस्व की भाँति वसूली कराया गया।

नियोजक से धनराशि वसूल हो जाने के उपरांत अब उक्त धनराशि को नियमानुसार आदेश में उल्लिखित समस्त 27 श्रमिकों के मध्य उनकी देयता के अनुसार वितरित कराया जाना सभव हो सकेगा।

 

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