जौनपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी जौनपुर और एसएचओ झूंसी को 7 माह से लापता युवती को कोर्ट में हाजिर करने के लिए आदेश दिया है। न्यायमूर्ति नंदप्रभा शुक्ला ने संजू भारतीय व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता सुनील कुमार व राजकुमार यादव ने पक्ष रखा।
झूंसी थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में 20 वर्षीय युवती अपने नानी के घर रह रही थी। 20 दिसंबर 2023 को वह गायब हो गई। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इस पर परिजनों ने जौनपुर निवासी युवक पर बरगलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए झूंसी थाने में प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने 9 मार्च 2024 को गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली। लेकिन युवती पता नहीं चल सका। इस मामले में परिजनों से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने याची अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने व तथ्यों का अवलोकन करने के बाद एसपी और एसएचओ झूंसी को युवती को 29 जुलाई को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।