जौनपुर। न्यायलय ने सुजानगंज क्षेत्र में होली के दिन सामान्य आशय के अग्रसरण में हत्या करने के मामले में चार को आजीवन कारावास व एक लाख बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। सामान्य आशय के अग्रसरण में हत्या करने का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना सुजानगंज में मामला पंजीकृत हुआ। विवेचक ने विवेचना कायम रखते हुए चारो के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 20 जुलाई को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम ने शनि सिंह उर्फ रजनीश सिंह पुत्र राजभान सिंह, तुफानी सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह, सुजीत सिंह पुत्र शेरबहुर सिंह, रजनीश सिंह उर्फ नन्हका भैया निवासी डालूपुर थाना सुजानगंज को आरोपित धारा-323/34 के अन्तर्गत 6 माह के साधाराण कारावास, धारा-325/34 के अन्तर्गत तीन वर्ष की कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा- 452 के अन्तर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा-307/34 के अन्तर्गत 7 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये व धारा-302/34 के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये कुल मिलाकर एक लाख बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मालूम हो कि कुछ वर्ष पहले होली के दिन चारो शराब के नशे में मृतक कमाल हुसैन के घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और बच्ची को भी पटक दिया। कमाल हुसैन ने जब विरोध किया तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। जिससे कमाल हुसैन की उपचार के दौरान मृत्यू हो गई।