थाना प्रभारी हत्या के मामले में 9 को आजीवन कारावास, 90 हजार का जुर्माना

दानिश हसन

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  • जौनपुर। न्यालय ने हत्या के मामले में थाना प्रभारी सुरेरी की हत्या के मामले में 9 को आजीवन कारावास के साथ कुल मिलाकर 90 हजार के अर्थदण्ड व 6 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है। थाना प्रभारी सुरेरी की हत्या के मामले में वादी की लिखित तहरीर पर थाना सुरेरी में मामला पंजीकृत किया गया। विवेचक ने विवेचना आरोपियों के ​खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बुधवार को न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने मानिकचन्र्ज, यप्रकाश, ओमप्रकाश, उत्तम, श्रीराम, मोहन, करैला, रज्जब, जल्ला को आरोपित धारा-147,148,302,332,325 सपठित धारा-149 के अन्तर्गत दोषी सिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक पर दस दस हजार रुपये कुल मिलाकर 90 हजार के अर्थदण्ड व 6 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया।
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