मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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नई दिल्ली। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कथिल शराब घोटाले में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. वो शराब घोटाले से जुड़े भष्टाचार व धन शोधन मामलों में 17 महीने से जेल में थे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।

फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को लंबे समय से जेल में रखा गया है. बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है. इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उन्होंने 17 महीने से अधिक समय कारावास में बिताया है और मामले में सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि निचली अदालत ने राइट टू स्पीडी ट्रायल को अनदेखा किया है. मनीष सिसोदिया ने सीबीआई मामले में 13 और ईडी मामले में निचली अदालत में 14 अर्जियां दाखिल की थी। इससे पहले मंगलबार को पीठ ने केंद्रीय एजेंसियों के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू और सिसोदिया की ओर से पेश बरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ‌द्वारा उठाए गए तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गोबा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। जिसमें से 45 करोड़ रुपये की राशि जांच के दौरान ट्रेस (पता लगा ली गई है) कर ली गई है।

 

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