सदोष मानव वध प्रयास के मामले में 5 वर्ष 6 माह की सजा

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जौनपुर। न्यायलय ने सदोष मानव वध का प्रयास करने के मामले में 11 लोगों को 5 वर्ष 6 माह की कठोर कारावास के साथ प्रत्येक पर ग्याराह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने सदोष मानव वध का प्रयास करने के मामले में वादी की लिखित तहरीर पर थाना महराजगंज में मामला पंजीकृत किया गया। विवेचक ने 11 लोगों के विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने समरजीत पुत्र वंशी, रणजीत पुत्र वंशी, प्रदीप पुत्र वंशी, विरेन्द्र पुत्र समरजीत, तीरथ पुत्र कल्लू, अलगू पुत्र रामनिहोर, मखंचू पुत्र रामनिहोर, सोनी पुत्र अलगू, रामचन्द्र पुत्र शंकर, सूर्यबली पुत्र शंकर, विपिन पुत्र कल्लू निवासी भटौली थाना महराजगंज को आरोपित धारा-147/308/149 में कुल मिलकार 5 वर्ष 6 माह की कठोर कारावास ग्याराह ग्याराह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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