हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास, कुल 72 हजार का जुर्माना

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जौनपुर। न्यायलय ने हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास के साथ साथ कुल मिलाकर बहत्तर हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। हत्या के मामले में वादी की लिखित तहरीर पर पुलिस ने मामला पंजीकृत किया। विवेचना कायम रखते हुए चारों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस हत्या के मामले में सोमवार के दिन न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम ने रविन्द्र दूबे पुत्र राधेश्याम, मोनू पुत्र राधेश्याम, विरेन्द्र पुत्र राधेश्याम, राधेश्याम पुत्र जयराम निवासी मुजफ्फरपुर थाना शाहगंज को आरोपित धारा 147/148/149/504/506/307/302/34 के अन्तर्गत दोषी सिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास और 72 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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