गैंगस्टर एक्ट के मामले में पांच वर्ष की सजा व 25 हजार का जुर्माना

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जौनपुर। अभियुक्त द्वारा 3(1) उ0प्र0गैं0 एक्ट का अपराध करने के मामले में न्यायलय ने दोषसिद्ध करते हुए आरोपित धारा-3(1) उत्तर पद्रेश गैं एक्ट के अन्तर्गत पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियुक्त द्वारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैं एक्ट का अपराध करने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना रामपुर में मु0अ0सं0- 50/2004, धारा-3(1) उप्र गैं एक्ट पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। गुरूवार के दिन न्यायालय एएसजे/एफटीसी-1 ने अभियुक्त दिनेश सिंह पुत्र रविनाथ निवासी दामोदरा थाना रामपुर को दोषी सिद्ध करते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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