अटाला मस्जिद जौनपुर पर बोली यूपी कांग्रेस पार्टी – कहाँ याचिका का स्वीकार करना असंवैधानिक

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उत्तर प्रदेश लखनऊ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज आलम ने जौनपुर की अटाला मस्जिद को मन्दिर बताने वाली याचिका की पोषणीयता को जनपद जौनपुर की अदालत द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर उन्होंने ने बताया की पूजा स्थल अधिनियम की अवमानना हुई  है  शाहनवाज आलम ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से इस अधिनियम की अवमानना करने वाले जज के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है I

उन्होंने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम स्पष्ट तौर से कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो पूजा स्थलों का जो भी चरित्र था उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता और उनको चैलेंज करने वाली कोई याचिका किसी भी कोर्ट में स्वीकार नहीं हो सकती. ऐसे में अगर निचली अदालतें इसकी अवमानना करती हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस पर चुप रहते हैं तो इससे उनकी नीयत पर भी सवाल उठता है

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