स्कूल व कॉलेज छात्र/छात्राओं का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन किये जाने के उपरान्त ही छात्रों के आवेदन पत्र को करें अग्रसारित

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जौनपुर 13 दिसम्बर, 2024  जिला समाज कल्याण अधिकारी नीरज पटेल ने अवगत कराया है कि निदेशालय समाज कल्याण उ०प्र० लखनऊ के द्वारा वर्ष 2024-25 में सभी शिक्षण संस्थानों के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं तथा नोडल अधिकारी, शिक्षण संस्थानों के प्रमुख/प्राचार्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा राज्य नोडल अधिकारी का आधार बेस ई-के०वाई०सी० कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसके कम में अनु० जाति/अनु० जनजाति/सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योनान्तर्गत जनपद सभी संस्थानों के डीएनओ (जिला समाज कल्याण अधिकारी) की उपस्थिति में आईएनओ/एचओई व आईएनओ/एचओई के उपस्थिति में छात्र/छात्राओं का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन किये जाने के उपरान्त ही छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारित हो सकेंगें।

तत्कम में जनपद में कक्षा 09-10 के कुल 751 विद्यालय, कक्षा 11-12 कुल 518 विद्यालय, उच्च कक्षा संचालित करने वाले 541 विद्यालय छात्रवृत्ति कालेज मास्टर डाटा के अनुसार संचालित है। इन संस्थाओं के प्राचार्य व छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के के०वाई०सी० के उपरान्त बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन कराये जाने हेतु लगभग दो माह से अभियान चला कर कराया जा रहा है, जिसके कम में अभी तक कक्षा 09-10 के कुल 509 विद्यालय, कक्षा 11-12 के कुल 389 विद्यालय व उच्च कक्षा के कुल 469 विद्यालयो के प्राचार्य व छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी द्वारा विद्यालय के लागिन से ई-के०वाई०सी० कराते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर कार्यालय में उपस्थित होकर बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन करा लिया गया है। अभी तक जनपद के कक्षा 9-10 के कुल 242, कक्षा 11-12 के कुल 129 व उच्च कक्षा के कुल 72 विद्यालयों के प्राचार्य व छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी द्वारा ई०के०वाई०सी० कराते हुए बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही तद्दिनांक तक नहीं की गयी है। जिससे इनके विद्यालय के छात्र-छात्रायें छात्रवृत्ति से वंचित रह जायेगें। ऐसे उक्त विद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को अवगत किया जाता है, दो दिवस में छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपना ई०के०वाई०सी० करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा के दशा में उनके विद्यालय में अध्ययरत छात्र/छात्राये छात्रवृत्ति से वंचित रह जायेगें, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्था/ विद्यालय का होगा।

 

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