जौनपुर। डा अजय पाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मछलीशहर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मीरगंज मय हमराह द्वारा बंधबा बाजार बरसठी मोड़ तिराहा के पास रात्रि में संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी इसी बीच एक स्कार्पियों सफेद रंग की कुंवर तिराहे की तरफ से तेज गति से बंधवा तिराहे की तरफ आते दिखाई दी। संदिग्ध प्रतीत होने पर टार्च की रोशनी से रोकने का इशारा किया गया कि उक्त स्कार्पियों का चालक द्वारा तेज गति से बरसठी की तरफ भागने लगा। जिसकी सूटना आर.टी सेट से कन्ट्रोल रुम व थाना बरसठी दी गई। प्रभारी निरीक्षक बरसठी मय हमराह द्वारा बताया गया कि बरसठी बंधवा रोड पर घेराबन्दी की गई है कि स्कार्पियों पुलिस बल को देखकर पुनः बंधवा की ओर जा रहा है।
सूचना पर बिलरा मोड के पहले थानाध्यक्ष मीरगंज मय फोर्स के घेरा बन्दी करते हुए उक्त वाहन का इन्तजार करने लगे कि कुछ समय बाद एक वाहन आता हुआ दिखाई दिया कि अपने को घिरा पाकर वाहन में बैठे चालक द्वारा अपने स्कार्पियो वाहन को दाहिनी तरफ पाण्डेय का तरवाँ (पोखरा) सेमरहो की तरफ मोड दिया। चालक के बगल में बैठे एक व्यक्ति ने उतरकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। थानाध्यक्ष मीगंज द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। इसी बीच प्रभारी निरीक्षक बरसठी मय हमराह के आ गये। जहाँ पर अन्य फोर्स के साथ घेराबन्दी करते हुए दो अन्य व्यक्तियो को प्रभारी निरीक्षक बरसठी व अन्य फोर्स की सहायता से पकड लिया गया।
घायल व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मनीष यादव उर्फ मिन्टू यादव पुत्र शिवलाल यादव निवासी कैथा उर्फ टडिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली बताया व अन्य पकडे गये व्यक्तियो से नाम पता पूछा गया तो दूसरे ने अपना नाम सद्दाम हुसैन पुत्र मुसाफिर निवासी मथुरापुर कोठवा थाना जलालपुर जनपद जौनपुर व तीसरा व्यक्ति जो अपने को चालक चन्द्रशेखर यादव पुत्र गामा यादव निवासी ग्राम कैथा उर्फ टडिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली बताया। सभी से भागने का कारण पूछा गया तो बताये कि हम लोग गो तस्करी करके बिहार में गोवध के लिए ले जाते है।
आज भी इस स्कार्पियो में 03 बछडे गोवंश को गोवध के लिए बिहार ले जा रहे थे। मौके पर स्कार्पियो वाहन नं0 UP15AV2339 में 03 राशि गोवंश बछडा जिनको क्रूरता पूर्वक रस्सी से मुँह व पैर बाँधकर रखा गया है, तमंचा कारतूस व नकदी बरामद हुई। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 109(1) बी0एन0एस0 व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।