जौनपुर जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा-1 ने अवगत कराया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अन्तर्गत मकर संक्रान्ति के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस न्यायिक अधिष्ठान के प्रशासकीय आदेश 09 जनवरी से 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रान्ति के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ जौनपुर का प्रस्ताव 16 जनवरी 2025 में मकर संक्रान्ति के अवसर पर 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को घोषित स्थानीय अवकाश के एवज में 03 फरवरी 2025 दिन सोमवार को बसन्त पंचमी के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
न्यायालय ने उक्त पत्र के अनुपालन में एवं दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ के प्रस्ताव के आलोकन में इस अधिष्ठान के साथ-साथ बारह न्यायालयों में 03 फरवरी 2025 को बसन्त पंचमी के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।