रिश्वत लेते समय पकड़े गए न.प.प के लिपीक टी.एन सिंह की जमानत हाई कोर्ट से खारिज

इशरत हुसैन

0 132

 

 

जौनपुर। इलाहाबाद उच्य न्यायलय ने नगर पालिका परिषद में रिश्वत लेते समय रंगे हाथ पकड़े गए लिपीक की जमानत अरजी खारिज कर दिया है। मूल शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार अभियोजन का मामला यह है कि वह आनन्द कंस्ट्रक्शन नामक अपनी कम्पनी के माध्यम से निर्माण कार्य में संलिप्त है। उसने नगर पालिका की विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण कराया है जिसके लिए उसका जून 2022 से जनवरी, 2023 तक का बिल लगभग रू0 50,00,000/- लंबित है। जिसके लिए उसने दिनांक 03.04.2024 को पवन कुमार, अधिशासी अभियंता, नगर पालिका परिषद से सम्पर्क कर भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी ली जिस पर उसे बताया गया कि रू0 10,00,000/- का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए उसे तारकेश्वर नाथ सिंह उर्फ ​​टी.एन. सिंह, लेखाकार (आवेदक) को 16.5% की दर से रू0 1,65,000/- कमीशन देना होगा जिसके पश्चात धनराशि स्वीकृत होकर उसके खाते में आ जाएगी। इसके बाद वह अकाउंटेंट से मिला जिसने भी उसे इस बारे में बताया और कहा कि जब वह पैसे देगा तो उसका बिल प्रोसेस करके ई.ओ. को दे दिया जाएगा। जब वह लाचार हो गया तो उसने पैसे का इंतजाम किया और अकाउंटेंट ने कहा कि वह उसे इस बारे में बताए जिस पर वह उसे आकर पैसे देने की तारीख, समय और जगह बताएगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह रिश्वत के पैसे नहीं देना चाहता और चाहता है कि आरोपी व्यक्ति रिश्वत के पैसे दे दें।

रिश्वत के पैसे लेते समय गिरफ्तार किया जाना है। उसकी शिकायत पर प्री-ट्रैप कार्यवाही शुरू की गई। लेखाकार ने उसे 05.04.2024 को मिलने के लिए कहा। 05.04.2024 को वह लेखाकार से मिलने गया और उसके पीछे ट्रैप टीम के सदस्य भी आ गए। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत दो स्वतंत्र गवाहों को गवाह बनने का निर्देश दिया गया। 05.04.2024 को दिए गए स्थान पर आरोपी तारकेश्वर नाथ सिंह उर्फ ​​टी.एन. सिंह, लेखाकार ने मूल शिकायतकर्ता को पैसे सनि वाल्मीकि को सौंपने के लिए कहा, जो वहां खड़े थे, जिस पर, उन्हें 1,65,000 / – रुपये दिए गए, जिसके बाद, ट्रैप टीम ने जाल बिछाया और उन्हें उक्त पैसे के साथ गिरफ्तार कर लिया और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गईं और फिर वसूली ज्ञापन और गिरफ्तारी इनमो तैयार किया गया और वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट 5.04.2024 को 20:09 बजे पुलिस स्टेशन- लाइन बाजार, जिला- जौनपुर में नीरज कुमार सिंह, ट्रैप टीम प्रभारी द्वारा अभियुक्तों, तारकेश्वर नाथ सिंह (लेखाकार), सनि वाल्मीकि (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) और पवन कुमार (ई.ओ.) के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। माननीय उच्य न्यायलय ने रंगे हाथ रिश्वत लेते समय पकड़े गए आरोपी तारकेश्वर नाथ सिंह उर्फ टीएन सिंह की जमानत प्रर्थाना पत्र इस बिनाह पर खारिज कर दिया कि वह जमानत पर रिहा होकर साक्ष्य और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। जबकि न्यायलय ने दूसरे आरोपी शनि बाल्मिकी की जमानत पहले ही खारिज कर चुकी है। इसी मामले में आरोपी रहे पवन कुमार अधिसाशी अधिकारी नगर पालिका अग्रिम जमानत पर चल रहें थें।

Leave A Reply

Your email address will not be published.