जौनपुर। न्यायलय ने मंगलवार के दिन हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास के साथ साथ 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। हत्या का अपराध कारित करने के मामले में वादी की लिखित तहरीर पर थाना नेवढ़िया में मुकदमा अपराध संख्या 880/2017 धारा-302 पंजीकृत हुआ। विवेचक ने विवेचना आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। उक्त मुकदमे में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गई। हत्या के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-द्वितीय ने आरोपी अनिल गौड़ उर्फ सोनू तोमर पुत्र हरिशंकर निवासी कसियाँव थाना नेवढ़िया को दोषी सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।