दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए यह कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि पत्रकार को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) से सुरक्षित है। केवल सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं जिन्हें सम्मान पूर्वक सारी जानकारियों से अवगत कराएं।