जौनपुर। खुटहन क्षेत्र के हैदरपुर में मुकदमे की रंजिश को लेकर राइफल से गोली मारकर नागेंद्र की हत्या कर दूसरे व्यक्ति अरविंद को घायल करने वाले पांच सगे भाइयों समेत सात को अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना ने आजीवन कारावास और तीस-तीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। क्रॉस केस में न्यायलय ने दो दोषियों को मारपीट, गाली व धमकी का दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास और प्रत्येक को 8 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया है।