जानिए संभागीय निरीक्षक प्राविधिक (आरआई) अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि शासन की गाइडलाइंस के तहत ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया शुरू होंगी

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने व नवीनीकरण के लिए 31 दिसम्बर से अनिवार्य रूप से होगा लागू मेडिकल प्रणाम पत्र

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जौनपुर। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण कराने के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। इस नई व्यवस्था को 31 दिसंबर 2024 से सख्ती से लागू किया जाएगा। संभागीय निरीक्षक प्राविधिक (आरआई) अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि शासन की गाइडलाइंस के तहत ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आरआई ने बताया कि अक्सर फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्रों के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आती थीं। अब यह पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
मुख्य चिकित्साधिकारी के तहत डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाएगा। पैनल के डॉक्टर ही मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जिसे सीधे सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।

40 साल से अधिक उम्र के आवेदकों और हैवी लाइसेंस (एचएमवी) के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया को अभी से लागू किया जा रहा है, लेकिन 31 दिसंबर 2024 के बाद इसे सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा।

अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि जीएसआर-240 ई के तहत केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से फार्म-1ए में सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा।

31 दिसंबर 2024 के बाद ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से जारी ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना ऑनलाइन प्रमाण पत्र के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह नई व्यवस्था फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाने और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। इससे नागरिकों को समय पर और सटीक सेवाएं मिलेंगी।

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