पत्रकार इशरत हुसैन
जौनपुर। एसीजेएम प्रथम कि न्यायालय ने पूर्व सभासद साजिद अलीम की जमानत मंजूर कर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है।
सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अपर मुख्य न्यायाधीश प्रथम की न्यायालय में आज सोमवार के दिन अभियुक्त साजिद अलीम निवासी रौजा अरजन थाना कोतवाली के जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने जमानत का पर्याप्त आधार मिलते ही अभियुक्त को 20-20 हजार रुपए दो बंध पत्र पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। ज्ञातव्य हो कि कोतवाली पुलिस ने तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने का दावा कर चलन न्यायालय भेजा था।
इनकी चालान के बाद नगर में तरह-तरह की चर्चा व्याप्त हो गई। इसी चर्चा में कहा गया है कि पूर्व सभासद को साजिश करके फर्जी ढंग से फसाया गया है। इसलिए की पूर्व सभासद समाजवादी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है।