जौनपुर। न्यायलय ने मुल्जिम द्वारा दहेज हत्या का अपराध करने के मामले में डीपी एक्ट के अन्तर्गत दोष सिद्ध करते हुए अपराधी को 14 वर्ष के साधारण कारावास व 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मुल्जिम द्वारा द्वारा दहेज हत्या का अपराध कारित करने सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना सुरेरी में डीपी एक्ट का मामला पंजीकृत हुआ। विवेचना कायम रखते हुए आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। शुक्रवार के दिन न्यायालय अपर जिला जज-चतुर्थ, द्वारा विनोद हरिजन पुत्र दशरथ हरिजन निवासी राईपुर थाना सुरेरी को डीपी एक्ट के अन्तर्गत दोषी सिद्ध करते हुए 14 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।