जौनपुर। न्यायलय ने दहेज हत्या के एक मामले में मुल्जिम का डीपी एक्ट मे दोष सिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं मे कुल मिलाकर 14 वर्ष के कारावास के साथ साथ 14 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मुल्जिम द्वारा द्वारा दहेज हत्या का अपराध कारित करने सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना खेतासराय में डीपी एक्ट पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा विवेचना कायम रखते हुए आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। सोमवार के दिन न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय ने मुल्जिम दिलीप कुमार पुत्र रमेश चन्द निवासी टिकरी खुर्द थाना खेतासराय को आरोपित धारा 498/304 व 4 डीपी एक्ट मे दो षसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं मे कुल मिलाकर 14 वर्ष के कारावास व 14 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।