जौनपुर में दो मुकदमे हुए दर्ज भारतीय न्याय संहिता कानून लागू होने के पहले दिन, जानिए किसने लिखायी एफआईआर

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जौनपुर। जनपद में नये कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत कानून लागू होने के प्रथम दिन एक जुलाई 24 को जिले के दो थानो पर दो मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिसमें एक मुकदमा तो सरकारी तंत्र वादी बना तो दूसरा मुकदमा मारपीट से सम्बन्धित रहा है। इसकी पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ अजय पाल शर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने के उपरान्त थाने की पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद एफआईआर दर्ज किया है।

अब भादवि की जगह बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी।

यहां बता दे कि पहले दिन पहला मुकदमा सरकारी तंत्र की तहरीर पर थाना शाहगंज में दर्ज किया गया है। मामला यह है कि विगत माह 13 मई 24 को इस थाना क्षेत्र के सबरहद निवासी हिन्दू वाहिनी के नेता एवं पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव की इमरानगंज बाजार में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था इस काण्ड में वांछित अभियुक्त के परिवार के लोग सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके तालाब बना लिया था।

 

उसी कब्जे पर शाहगंज के तहसीलदार आशीष कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान, राजस्व टीम और पुलिस बल के ग्राम सबरहद में आबादी चूना भट्टी खाते की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। यहां पर राजस्व विभाग द्वारा भूमि को कब्जे में लेकर बोर्ड लगाया गया। इसमें अवैध अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई के समय मौके पर मुनादी कराकर आम जनमानस को सूचित किया गया।

 

इसके बाद क्षेत्रीय लेखपाल विकास सिंह की तहरीर पर अवैध अतिक्रमण करने वाले उमैर शेख, अरफी शेख निवासी सबरहद शाहगंज, सिकंदर आलम निवासी अज्ञात के खिलाफ धारा 329 भारतीय न्याय संहिता 2023 और 3/5 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। नायब तहसीलदार शैलेंद्र कुमार, प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह ठाकुर राजस्व टीम के साथ मौके पर उपस्थित रहे।

 

दूसरा मुकदमा बरसठी थाना पर सोमवार को नए भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मुकदमा महुआरी गांव के तीन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ।
महुआरी गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। इसमें रमाशंकर यादव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को चोटें आई। आरोप है कि ज़मीन विवाद को लेकर पड़ोसी उमाशंकर यादव, अमन यादव, अमित यादव गाली दिए। लाठी डंडे से पीटे और जाते-जाते जान से मारने की धमकी दिए।

 

आसपास के लोगों ने पहुंचकर मामला शांत कराया। पुलिस की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 362, 361(2) का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। इस बाबत थानाध्यक्ष कश्यप कुमार सिंह ने बताया कि नए कानून की धारा का मुकदमा दर्जकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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