जौनपुर अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व बलात्कार करने के आरोपी युवक को 7 वर्ष के कारावास व ₹15000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र की निवासी एक महिला ने मुकदमा पंजीकृत करवाया की उसकी पुत्री 16 वर्ष की है व कक्षा नौ में पढ़ती है। दिनांक 7 मई 2017 की रात उसकी पुत्री उसके साथ सोई हुई थी और रात 1:00 बजे तक उसके साथ थी, लेकिन जब भोर में उसकी नींद टूटी तो वह बिस्तर पर नहीं थी। काफी तलाश की गई लेकिन पता नहीं चला। रोहित सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम किशुंदासपुर थाना मीरगंज मनचला टाइप का व्यक्ति है वही उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
पुलिस ने विवेचना कर के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। बरामद होने पर पीड़िता किशोरी ने बयान दिया कि आरोपी उसे बनारस भगा ले गया था और होटल में उसे उसके साथ दुष्कर्म करता था।
विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी रोहित सिंह को किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कारावास व ₹15000 अर्थदंड से दंडित किया