जौनपुर। न्यायलय ने दहेज हत्या के मामले में तीन को 10 वर्ष का कारावास के साथ कुल मिलाकर 42 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। दहेज हत्या का अपराध कारित करने के मामले में वादी की लिखित तहरीर पर थाना खेतासराय में 4 डीपी एक्ट का मामला पंजीकृत हुआ। विवेचक ने विवेचना कायम रखते हुए एक महिला व दो पुरूष के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शुक्रवार के दिन न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय ने संजय पुत्र स्व रामबली दत्तक पुत्र रामफेर, रामफेर पुत्र स्व हरजू, नौरंगी पत्नी रामफेर निवासी विस्वा थाना खेतासराय को आरोपित धारा 498/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत दोषी सिद्ध करते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष का कारावास के साथ कुल 42 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।