जौनपुर। न्यायलय ने गैंगस्टर एक्ट का अपराध कारित करने के मामले में आरोपी का दोष सिद्ध करते हुए दो वर्ष दो माह की कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। 3(1) यूपी गैं एक्ट का अपराध कारित करने मामले में वादी की लिखित तहरीर पर थाना सुजानगंज में गैं एक्ट का मामला पंजीकृत किया गया। विवेचक ने विवेचना कायम रखते हुए उक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बुधवार के दिन न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट एफटीसी प्रथम ने अनुज पाण्डेय पुत्र रामलखन पाण्डेय निवासी पतहना थाना सुजानगंज को आरोपित धारा- 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत दोषी करार देते हुए दो वर्ष दो माह की कठोर कारावास व 10 हजार का जुर्माना लगाया।