जौनपुर। गैर कानूनी (फर्जी) तरीके से ईलाज करने मामले में न्यायलय ने एक को न्यायालय उठने तक 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। गैर कानूनी तरीके से इलाज करने के अपराध कारित करने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाने में धारा-15(3) आईएम एक्ट-1956 व आईएमडी एक्ट 7 ऑफ 1916 पंजीकृत हुआ। विवेचक ने विवेचना गुणवत्ता कायम रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। गुरूवार के दिन न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम ने वीके विश्वास पुत्र अनिल विश्वास निवासी वीर अरंगघाट नदिया हाल मुकाम मानिक कला थाना खेतासराय को दोषी सिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक के दंण्ड से दण्डित किया।