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दहेज हत्या मामले में पति को 10 वर्ष कारावास, 55 हजार रुपये का जुर्माना

जौनपुर। दहेज हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय, जौनपुर ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार थाना रामपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 23/2020, धारा 498ए, 304बी भारतीय दंड संहिता तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त दिनेश पटेल पुत्र बृजलाल पटेल निवासी भिऊरा, थाना रामपुर, जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाया।

न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 498ए एवं 304बी भादवि तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त 8 माह का कारावास भुगतना होगा।

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