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एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को अदालत ने सुनाई सजा*

जौनपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक पुराने मामले में आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता मिली है।

जानकारी के अनुसार थाना बक्सा में वर्ष 2007 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 54/07, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जौनपुर की अदालत में चल रही थी। मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त मुन्ना तिवारी पुत्र जबर तिवारी निवासी मालिकानपुर, थाना बक्सा,को दोषी करार दिया।

सोमवार को सुनाए गए फैसले में न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जौनपुर पुलिस ने इसे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

Amanki Shaan News