जौनपुर। शाहगंज पुलिस ने जिला बदर किए गए अभियुक्त के घर डुगडुगी बजवाकर पूरे गांव में मुनादी कराई। पुलिस ने लाउडस्पीकर के माध्यम से ग्रामीणों को अभियुक्त के जिला बदर होने की जानकारी दी।
जिलाधिकारी के आदेश पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के तहत अभियुक्त को तीन माह के लिए जिला बदर किया गया है। इस अवधि में उसके जौनपुर की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की कि अभियुक्त जिले की सीमा में कहीं दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 10 के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ शाहगंज थाने में गोवध निवारण अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट सहित चार मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की।












