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हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

 

जौनपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट ने मंगलवार के दिन हत्या के मामले में एक महिला समेत कुल तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 30 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट ने नितेश सिंह उर्फ भोलू पुत्र कृपाशंकर सिंह 2. कृपाशंकर सिंह पुत्र कल्पनाथ सिंह 3. पुष्पा देवी पत्नी कृपाशंकर सिंह निवासी बेदौली थाना महराजगंज, जौनपुर को आरोपित धारा 302/34,307/34 भादवि में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 30 – 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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