जौनपुर। कोतवाली पुलिस ने ब्याजखोरी और मारपीट समेत कई धाराओं में कपड़ा व्यापारी की तहरीर पर एक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसी कोतवाली क्षेत्र के रसूलाबाद निवासी अजीत कुमार गुप्ता ओलंदगंज में रेडिमेट कपड़े का व्यापार करते हैं।
व्यापार के संबंध में उन्होंने संतोष राय पुत्र स्वर्गीय विजय बहादुर राय मोहल्ला सिपाह जो ब्याज पर पैसा देते हैं उनसे 8 जुलाई वर्ष 2025 को पांच लाख रूपया लिया था। बदले में राय ने अजीत कुमार से हस्ताक्षर युक्त तीन चेक उनसे और उनकी पत्नी से लिया था और कुछ सादे कागजातों पर हस्ताक्षर भी कराया था जिसे गॉरेंटी के तौर पर रख लिया।
बदले में चार लाख पैतीस हजार रूपये दे चुका था। पैसा लेते समय तीन प्रतिशत ब्याज देने की बात तय हुई थी परंतु राय ने जबरदस्ती ब्याज दो लाख रूपया ब्याज मांगने लगें और ब्याज का दो लाख रूपया देने हेतू बराबर दुकान पर आयदिन आकर भद्दी भद्दी गालियां देते रहें। इतना ही नहीं बतौर गॉरेंटी दिए गए चेक को उसमें दस लाख रूपया भरकर अपने किसी संबंधित व्यक्ति रामशकल मौर्या से निरादरित करके सिविल कोर्ट में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल करवा दिया।
अजीत कुमार गुप्ता न तो किसी रामश्क्ल को जानता है न तो उसे पहचानता है। 6 अक्टूबर 2026 को 12 बजे दिन में व्यापारी अपनी दुकान में बैठकर पड़ोसी दुकानदार से व्यापार के सिलसिले में बात कर रहा था उसी समय ब्याज पर पैसा देने वाले दुकान पर आकर ब्याज का दो लाख रूपया मांगने लगें जिसे इंकार करने पर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगें। कपड़ा व्यापारी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने संतोष कुमार राय के खिलाफ धारा 308 (2) 112 (2) 312 351 (3) के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।










